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रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ ‘धार्मिक भावनाएं आहत करने’ का मामला

रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ ‘धार्मिक भावनाएं आहत करने’ का मामला

Sunday December 29, 2019 , 2 min Read

फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्देशक फराह खान और हास्य कलाकार भारती सिंह के खिलाफ एक टीवी कार्यक्रम के दौरान ईसाइयों की ‘‘धार्मिक भावनाएं आहत करने’’ का मामला शनिवार को महाराष्ट्र के बीड शहर में दर्ज किया गया।


रक

फोटो साभार: सोशल मीडिया



एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक स्थानीय एनजीओ चलाने वाले आशीष शिंदे ने यहां शिवाजी नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के तहत मामला दर्ज कराया। अधिकारी ने बताया कि यह मामला मुंबई के मलाड पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा रहा है जिसके अधिकार क्षेत्र में आरोपी रहते हैं।


शिंदे ने आरोप लगाया कि टंडन और अन्य लोगों ने फ्लिपकार्ट वीडियो ओरिजिनल के कार्यक्रम ‘बेकबैंचर्स’ में ईसाई समुदाय के धार्मिक ग्रन्थ बाइबल में दर्ज शब्द ‘हेलेलुइया’ को मजाकिया अंदाज में आपत्तिजनक तरीके से इस्तेमाल किया।


फराह खान ने उनके और अन्य के खिलाफ अमृतसर पुलिस द्वारा इसी प्रकार का मामला दर्ज करने के बाद शुक्रवार को माफी मांगी थी और ट्वीट किया था,

‘‘मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और किसी का अपमान करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं है। पूरी टीम की ओर से मैं, रवीना टंडन, और भारती सिंह ... हम माफी मांगते हैं।’’



अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया,

‘‘मैंने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जिसके किसी धर्म के अपमान के तौर पर देखा जाए। हम तीनों का इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन यदि हमने ऐसा किया है तो मैं आहत हुए लोगों से दिल से माफी मांगती हूं।’’

इस मामले पर एसजीपीसी सदस्य जोध सिंह समरा ने कहा कि तीनों बॉलीवुड स्टार ने ईसा मसीह भाईचारे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन्हें याद रखना चाहिए कि लोगों से मिले प्यार के कारण ही आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 


वहीं ईसाई संगठनों का कहना है कि फराह खान, रवीना टंडन और भारती सिंह ने इस तरह पवित्र बाइबल के शब्‍द का मजाक बनाकर ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। 


इसके अलावा वटवा के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, गृह सचिव, मानवाधिकार आयोग और साइबर अपराध ब्यूरो को भी याचिका भेजी है।


(Edited by रविकांत पारीक )