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1 अप्रैल 2021 से बैंकिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ नियमों में आएंगे ये बदलाव

1 अप्रैल, 2021 से नया वित्त वर्ष लागू हो रहा है। ऐसे में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन नए नियमों और प्रस्तावों की घोषणा की थी, वे सभी प्रभावी हो जाएंगे।

1 अप्रैल 2021 से बैंकिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ नियमों में आएंगे ये बदलाव

Wednesday March 31, 2021 , 4 min Read

1 अप्रैल, 2021 से नया वित्त वर्ष शुरु होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए आयकर नियमों, बैंकिंग, टीडीएस और ईपीएफ नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। यही बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहे है।


आइए जानते हैं अगले महीने से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

बैंकों के मर्ज होने का असर

यदि आपके पास इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से किसी में बैंक खाता है - देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक - तो 1 अप्रैल 2021 से आपकी पासबुक और चेक बुक गैर-कार्यात्मक (Non-Functional) हो जाएगी।


विभिन्न बैंकों में इन बैंकों के विलय के कारण ऐसा होगा। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ विलय हो गया है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है।

इनकम टैक्‍स नियमों में होंगे बदलाव

आम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को एक और बड़ी राहत दी थी। कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है। 1 अप्रैल 2021 से व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा।


1 अप्रैल 2021 से डिवेडेंड के पैमेंट या घोषणा के बाद ही डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी।


1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।

TDS होगा दोगुना

केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को इन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो ITR फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इसके मुताबिक अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा।

TCS ज्यादा लगेगा

नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं। यानी ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS दोगुनी हो जाएगी।

EPF पर लगेगा टैक्स

2.5 लाख रुपये से अधिक के भविष्य निधि में वार्षिक कर्मचारी के योगदान पर 1 अप्रैल 2021 से कर लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में उच्च मूल्य जमाकर्ताओं पर कर लगाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण है और कोई भी व्यक्ति जो 2 लाख प्रति माह से कम कमाता है, प्रस्ताव से प्रभावित नहीं होगा।


इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। वित्तमंत्री ने ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

LTC स्कीम से होगा फायदा

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों को LTC (Leave Travel Concession) वाउचर स्कीम का लाभ दिया है। आपको बता दें कि सरकार एलटीसी स्कीम का विस्तार कर रही है। नए वित्त वर्ष में यह स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।


गौरतलब हो कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और जो 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फाइन देना होगा। जबकि आईटीआर संशोधन की अंतिम तिथि भी 31 मार्च, 2021 है।