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Budget 2024: स्पेस इकोनॉमी, टैक्स पर बड़ा ऐलान, कैंसर की दवा सस्ती, स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट पेश किया. इस बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स सस्ते किए जाने की घोषणा की गई है. न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब की घोषणी इस बजट में की गई.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट (Union Budget 2024-25) पेश किया. यह उनका रिकॉर्ड सातवीं बार और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है.

इस बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स सस्ते किए जाने की घोषणा की गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.

बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि TDS डिफॉल्ट पर तय सीमा के भीतर अपराधी नहीं माना जाएगा. आयकर एक्ट की समीक्षा की जाएगी. ई-कॉमर्स पर TDS की दर घटकर 0.1% इनकम टैक्स कानून की समीक्षा 6 महीने में करेंगे. कैपिटल गेन्स को तर्कसंगत और सरल बनाएंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दर 20% होगी. कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर LTCG की दर 12.5%. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन्स लगेगा. LTCG पर कुछ सेक्टर्स में छूट को 1.25 लाख तक बढ़ाया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मानक छूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई. पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई.

न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान. तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं. 3-7 लाख रुपये आय पर 5% टैक्स, 7-10 लाख तक आय पर 10% टैक्स. 10-12 पर लाख पर 15% टैक्स, 12-15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स वसूला जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं."

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